आज की टॉप 10 खबर 23 जून 2025 सोमवार

कांकेर टॉप 10 अब पढें विस्तार से….
23 जून 2025 सोमवार

✍️मनोज जायसवाल

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01. लखनपुरी में बाहरी घुमंतुओं की आवाजाही जारी है। आज ऐसे ही एक घुमंतु जो कि नागपुर(महाराष्ट्र) से मोटर सायकल से लखनपुरी मेडिकल कालेज क्षेत्र में घरों में घुम कर बाल आरम के नाम राशि की मांग कर रहा था। बिना पुलिस एवं ग्राम पंचायत के वेरीफिकेशन के इस प्रकार संदिग्ध को देखते बात करने पर उनकी आखिर ईच्छा राशि संग्रहण करना पाया। सरपंच को काल किए जाने पर तत्काल स्थल पर आकर उन्होंने भी उन्हें समझाईश दी और कहा कि बिना पंचायत अनापत्ति के इस प्रकार कार्य गलत है,नागपुर महानगर की संस्था है तो वहां मांगिए। लखनपुरी में नये बन रहे मेडिकल कालेज में झारखंड,उत्तरप्रदेश,बिहार की ओर से मजदूर आए हैं। बीते अपराध देखते हुए इसका ग्राफ ना बढे इस हेतु सतर्कता जरूरी है। लोगों को भी चाहिए कि उनके घरों में कोई भी इस प्रकार चंदे की रसीद आदि लेकर राशि लेने आए अपनी जागरूकता बनाए रखिये।

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02.ग्रामसभा का आयोजन 25 से 30 जून तक होगा।

—कलेक्टर   निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर द्वारा छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के तहत जिले के सभी ग्राम पंचायत मुख्यालय तथा उनके आश्रित ग्रामों में 25 जून से 30 जून 2025 तक ग्राम सभा आयोजन हेतु निर्देश जारी किया गया है। उन्होंने सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि ग्रामसभाओं का आयोजन अपने स्तर से पीठासीन अधिकारी नियुक्त कर तथा समय-सारणी बनाकर तिथि निर्धारित करें ताकि एक ही तिथि को ग्राम पंचायत के एक से अधिक ग्राम में उसी तिथि में ग्रामसभा का आयोजन न हो। इस प्रकार की व्यवस्था से सरपंच, सचिव सभी ग्रामसभाओं में अपनी उपस्थिति दे सकेंगे एवं ग्रामसभा का आयोजन सही ढंग से हो सकेगा।कलेक्टर  ने सभी जनपद पंचायत सीईओ को निर्देशित करते हुए कहा कि जिले के सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा आयोजन कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार करें और पंचायतों के द्वारा ग्राम सभा सम्मेलन की सूचना सार्वजनिक स्थल, सहगोचर स्थानों पर चस्पा व मुनादी कराएं। साथ ही ग्रामसभा की कार्यवाही सुव्यवस्थित रूप से संपन्न कराने के बाद लिए गए निर्णयों की अधिकतम 15 मिनट की वीडियो रिकार्डिंग कर वीडियो को ‘‘ग्रामसभा निर्णय’’ (GS NIRNAY) मोबाईल एप में अपलोड कर ग्रामसभा के गतिविधियों को वाइब्रेंट ग्राम सभा पोर्टल https://meetingonline.gov.in एवं GPDP पोर्टल में शत-प्रतिशत अपलोड कराकर निर्धारित प्रपत्र में प्रतिवेदन जिला कार्यालय को 04 जुलाई 2025 तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

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03.टी.वी. चैनल के माध्यम से परिवारिक समस्या का निराकरण करने आरोपीगण द्वारा मृत्यु का भय दिखाकर 28 लाख रूपये का धोखाधड़ी में फरार आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार ।

—मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 06.05.2025 को प्रार्थिया मीरा साहू पति लोकनाथ साहू उम्र 54 वर्ष राजापारा कांकेर की निवासी है । प्रार्थिया घटना दिनांक 26.11.2024 को डीडी फ्री डिश के चैनल नं.38 में मनोरंजन प्राईम में प्रसारित जय माँ कामाख्या संस्थान के राघवेन्द्र आचार्य, धीरज रावत से पारिवारिक समस्या के कारण मेरे द्वारा फोन से बात कर अपनी पारिवारिक समस्या से अवगत कराया गया। जिनके द्वारा उपरोक्त नंबर एवं अन्य मोबाईल नंबर से पारिवारिक समस्या के निराकरण के लिए 3100/- रूपये का हवन करना पड़ेगा कहकर मेरी पूरी पारिवारिक समस्या को जानकर मुझे बार-बार डरा-धमकाकर पारिवारिक समस्या के निराकरण नहीं होने की स्थिति में परिवार के किसी भी सदस्य की अकारण मृत्यु हो जायेगी का भय दिखाकर मुझे बार-बार पैसो की मांग की गई, जिनसे भयभीत एवं प्रताड़ित होकर प्रार्थिया के द्वारा आईसीआईसी बैंक दिल्ली के खाता धारक धीरज रावत (रावत क्रियेशन) के खाता नंबर में चेक के माध्यम से अलग-अलग दिनांक को कुल-28,52,002/-रूपये ट्रान्सफर किया गया है तथा लगातार बार-बार फोन कर मृत्यु का पारिवारिक समस्या का निराकरण नहीं कराने से मृत्यु का भय दिखाकर पुनः पैसे की मांग की जा रही है, इनके द्वारा मुझ प्रार्थिया से धोखाधड़ी कर कुल-28,52,002/-रूपये (अठाईस लाख बावन हजार दो रूपये) की धोखाधड़ी किया गया है कि रिपोर्ट पर थाना कंाकेर में अप.क्र. 133/25 धारा-308(5) बीएनएस का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में विवेचना के दौरान श्रीमान उ.म.नि./वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आई.के.एलिसेला (भा.पु.से.) उ.ब.कांकेर  के निर्देशन में तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री दिनेश सिन्हा एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कांकेर श्री मोहसीन खान के मार्गदर्शन में खाताधारक आरोपी धीरज रावत का बैंक केवायसी जानकारी एवं मोबाईल सीडीआर प्राप्त होने पर। आरोपी की पता तलाश हेतु राज्य से बाहर दिल्ली जाने अनुमति प्राप्त कर थाना से टीम दिगर प्रान्त दिल्ली रवाना किया गया। आरोपी धीरज रावत पता रोहिणी नार्थ वेस्ट दिल्ली के सकुनत पर पता किया गया आरोपी सकूनत पर नहीं मिलने से थाना उपस्थित आने नोटिस दिया गया। आरोपी धीरज रावत दिनांक 23.06.2025 को थाना उपस्थित आने पर घटना के संबंध में पुछताछ कर मेमोरेण्डम कथन लिया गया । आरोपी संचालक धीरज रावत ने कबुल किया कि उक्त रकम 28,52,002/-रूपये का हेर फेर मेरे द्वारा अलग-अलग दिनांक को प्रार्थिया मीरा साहू के खाता क्रमांक एवं फोन पे से मेरे खाता क्रमांक में लिया गया है। वजह सबूत के गिरफ्तारी का कारण बताकर दिनांक 23.06.2025 आरोपी संचालक धीरज रावत पिता चतर सिंह रावत उम्र 30 वर्ष पता के-77 विजय विहार रोहिणी सेक्टर-4 थाना विजय विहार, जिला उ.ब. पश्चिम दिल्ली (दिल्ली) को गिरफ्तार कर मामला अजमानीय होने से रिमाण्ड तैयार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है। सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी कांकेर निरीक्षक मनीष नागर, प्रभारी सायबर सेल   प्रेमप्रकाश अवधिया के नेतृत्व में सउनि सोमेन्द्र सिंह , प्र.आर. गीतेश्वर कुलदीप, आरक्षक शक्ति सिंह एवं महिला आरक्षक गणेश्वरी कोड़ोपी व पेट्रोलिंग टीम का अहम भूमिका रहा है।

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04.अजय गोटी की प्रथम पुण्यतिथि के कार्यक्रम ग्राम गोटीटोला में शामिल हुए अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कांकेर के सदस्य।

—अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद जिला कांकेर के सदस्य दिनांक 23 जून 2025 दिन सोमवार को शहीद अजय गोटी की प्रथम पुण्यतिथि के कार्यक्रम ग्राम गोटीटोला में शामिल हुए । गोटीटोला में पूजा का कार्यक्रम सुबह 9:00 बजे का रखा गया । इस कार्यक्रम में संगठन के सदस्यों ने शामिल होकर शहीद अजय गोटी की याद में 2 मिनट का मौन धारण किया और उनको श्रद्धांजलि दी । साथ ही उनकी आत्मा के शांति के लिए उनके परिवार के द्वारा पूजा का कार्यक्रम भी रखा गया ।  इसके पश्चात संगठन के सदस्यों के द्वारा उनके परिवार से शहीद अजय गोटी के शहीद स्मारक के लिए चल रहे जमीनी विवाद के बारे में चर्चा की । परिवार जनों ने बताया कि गांव में चल रहे जमीन से संबंधित विवाद के कारण अभी तक शहीद अजय गोटी के लिए शहीद स्मारक नहीं बन पाया है । इस संबंध में जिला इकाई कांकेर के जिला अध्यक्ष श्री कौशल सिंह जी ने बताया इस विषय में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद जिला कांकेर के सदस्यों के द्वारा जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के अधिकारी से बात हो चुकी है । आगे अध्यक्ष महोदय ने उनके परिवार को बताया कि वे कांकेर जिला में आए और हम सभी पूर्व सैनिक इस संबंध में साथ में मिलकर जिला कलेक्टर महोदय से बात करेंगे । ताकि शहीद स्मारक बनाने का कार्य जल्द से जल्द हो सके ।

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05.ईपिक कार्ड वितरण को तेज़ करने के लिए ईसीआई की पहल मतदाताओं को 15 दिनों के भीतर मिलेगा ईपिक कार्ड।

—निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (EPIC) का तेज़ वितरण सुनिश्चित करने के लिए, भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने एक नया Standard Operating Procedure (SOP) शुरू किया है, जिसके तहत मतदाता सूची में अद्यतन होने के 15 दिनों के भीतर EPIC वितरित कर दिया जाएगा। इसमें नए मतदाता का पंजीकरण या पहले से पंजीकृत मतदाता की किसी जानकारी में परिवर्तन शामिल है। यह पहल मुख्य निर्वाचन आयुक्त   ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयुक्तगण डॉ. सुखबीर सिंह संधू एवं डॉ. विवेक जोशी द्वारा मतदाताओं की सुविधा के लिए किए जा रहे विभिन्न उपायों के अनुरूप है। नई प्रणाली ईपिक जारी होने से लेकर डाक विभाग (DoP) के माध्यम से मतदाता को इसकी डिलीवरी तक की हर प्रक्रिया को रीयल टाइम में ट्रैक करेगी। मतदाताओं को प्रत्येक चरण पर SMS के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। इस उद्देश्य के लिए, निर्वाचन आयोग ने अपने हाल ही में लॉन्च किए गए ECINet प्लेटफॉर्म पर एक समर्पित आईटी मॉड्यूल विकसित किया है। यह नया आईटी प्लेटफॉर्म मौजूदा प्रक्रिया को पुनः संरचित करके कार्यप्रणाली को सरल बनाएगा। डाक विभाग का एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस (API) ECINet के साथ एकीकृत किया जाएगा ताकि निर्बाध वितरण सुनिश्चित हो सके। इस पहल का उद्देश्य ईपिक कार्ड वितरण को बेहतर बनाना और डेटा सुरक्षा को बनाए रखना है। निर्वाचन आयोग का प्रमुख लक्ष्य सभी मतदाताओं को त्वरित और कुशल निर्वाचकीय सेवाएं प्रदान करना है। यह उल्लेखनीय है कि पिछले चार महीनों में आयोग ने मतदाताओं और अन्य हितधारकों के लाभ के लिए कई महत्वपूर्ण पहलें भी की हैं।

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06.महिला आयोग की अध्यक्ष ने की 16 प्रकरणों की सुनवाई।

—छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक, सदस्यगण श्रीमती दीपिका शोरी श्रीमती ओजस्वी मंडावी, श्रीमती सरला कोसरिया एवं श्रीमती लक्ष्मी वर्मा ने आज कलेक्टोरेट कांकेर के सभाकक्ष में महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों पर जन सुनवाई की। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी की अध्यक्षता में आज प्रदेश स्तर पर 330 वीं एवं कांकेर जिला में आज 5 वीं सुनवाई हुई। जिले में आयोजित जन सुनवाई में 16 प्रकरणों पर सुनवाई की गई।आज सुनवाई के दौरान एक प्रकरण में आवेदिका पूर्व में जनपद सदस्य नरहरपुर ब्लॉक से थी। आवेदिका के जनपद क्षेत्र में आवेदिका के प्रयास से स्वीकृत कार्यों को लेकर अनावेदक क. 03 ने आवेदिका के खिलाफ कईबार समाचार पत्रों में भ्रष्टाचार की शिकायतें छापी थी जिससे आवेदिका की छवि धूमिल हुई। दोनों पक्षों को विस्तार से सुना गया और उनके दस्तावेज भी देखे गये जिससे अना. 03 अपनी बातों को प्रमाणित करने में असफल रहा। अनावेदक को समझाईश दी गई कि वह आवेदिका के खिलाफ तथ्यहीन समाचारों का प्रकाशन न करें, अन्यथा आवेदिका उसके खिलाफ मानहानि का दीवानी और आपराधिक अपराध दर्ज करा सकेगी। इस पर अनावेदक क्र. 03 ने आयोग के समक्ष आवेदिका से सार्वजानिक रूप से माफी मांगी और भविष्य में आवेदिका के खिलाफ किसी भी तरह की अनर्गल टिप्पणी नहीं करने की बात स्वीकारी। आयोग की समझाईश पर प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया। अन्य प्रकरण में आवेदिका के पति की मृत्यु आगजनी में हुई थी जिसके बाद वह अपने 02 बच्चों के पालन पोषण व जीवन यापन के लिये संघर्षरत है। बताया गया कि बेटे की मृत्यु के बाद उभय पक्षों के रिश्तों में खटास आ गयी है। आयोग के द्वारा समझाईश दिये जाने पर उभय पक्ष सुलहनामे के लिये तैयार हुए। अनावेदक पक्ष आवेदिका को उसके जीवन यापन और रोजगार के लिये उसके पति का सामान और राशि आदि देने के लिये तैयार है। पर कितनी राशि या सामान दिया जाएगा, यह तय इस पर दोनों पक्षों के बीच सहमति बनाने का प्रयास एवं अंतिम सुलहनामा हेतु रायपुर महिला आयोग में दिनांक 15 जुलाई 2025 को बुलाया गया। अन्य प्रकरण में अनावेदक क्र. 01 ने बच्चा नहीं होने के कारण अपनी पत्नी को छोड़ रखा है, उसने अनावेदिका 02 को अवैध रूप से अपने साथ रखा है। अनावेदक 01 ने अपनी पहली पत्नी जो कि आवेदिका है, से तलाक लिये बगैर अवैध रूप से संतान पाने का प्रयास किया है, जिसके आधार पर उसकी सेवा समाप्त की जा सकती है। इस स्तर पर आयोग के सभी सदस्यों की समझाईश पर आनावेदक क. 01 ने आवेदिका को 03 एकड़ कृषि भूमि का पट्टा और 01 स्कूटी देने की जानकारी दी। आयोग की समझाईश पर अनावेदक क. 01 आवेदिका को एकमुश्त भरण-पोषण के लिये ढाई लाख देने को तैयार हुआ है। इस हेतु उभय पक्ष के बीच सुलहनामा तैयार कराया जायेगा। उस सुलहनामा के आधार पर दोनों पक्ष आपसी राजीनामा से तलाक ले लेंगे। जिस हेतु आयोग की प्रभारी एवं सहप्रभारी सदस्य सुलहनामा कराएंगे और उस दिन अना. 01 सवा लाख रूपये, खेत का पट्टा व अन्य दस्तावेज आवेदिका को देगा। प्रकरण आगामी सुनवाई के लिये रखा गया। अन्य प्रकरण में उभय पक्ष को सुना गया। आवेदिका की 11 साल की एक बेटी है, जो अना. क. 01 और 02 के साथ रहती है और वह उन्हीं के साथ रहना चाहती है। अपनी माँ के साथ नहीं रहना चाहती। उभय पक्षों के मध्य कुटुम्ब न्यायालय में प्रकरण चल रहा है और आवेदिका का मामला दोबारा आयोग में सुना जाना संभव नहीं है। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया । अन्य प्रकरण में उभय पक्ष को समझाइश दी गई कि आवेदिका अपनी शिकायत वापस लेना चाहती है और अनावेदकगणों से सुलह करना चाहती है। अनावेदकगण भी आवेदिका को आज यही से साथ ले जाना चाहते है। उभय पक्ष को विस्तृत समझाईश दी गई और अपने पुराने गिले-शिकवे समाप्त किये। आवेदिका ने भी अपनी गलती स्वीकार की और दोनों परिवारों में रिश्ते को जोड़ने के लिये पहल दिखाई। इस स्तर पर आवेदिका का प्रकरण इस निर्देश के साथ नस्तीबद्ध किया गया।

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07.भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के मध्य कार्य विभाजनकलेक्टर ने जारी किया संशोधन आदेश।

—कलेक्टर  निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के मध्य पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए कार्य विभाजन आदेश जारी किया है। जारी आदेशानुसार जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी  हरेश मंडावी को सुशासन तिहार, पीएमश्री योजना, शिक्षा विभाग, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल, उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा, जिला योजना एवं सांख्यिकी, आदिवासी विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं आयुष विभाग, चिकित्सा शिक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग, कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केन्द्र, उद्यान विभाग, मत्स्य विभाग, रेशम विभाग, पशु चिकित्सा सेवाएं, पशु एवं कृषि संगणना शाखा, बीज विकास निगम, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, जिला निर्माण समिति, जिला खनिज न्यास निधि, विशेष केन्द्रीय सहायता, सामाजिक निगमित दायित्व (समस्त प्रकार के सीएसआर), आकांक्षी जिला कार्यक्रम, श्रम, बाल श्रमिक शाखा, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, क्रेडा, अंत्यावसायी विभाग और श्री रामलला दर्शन योजना, जनसमस्या निवारण शिविर के नोडल अधिकारी का दायित्व सौंपा गया है। इसके अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गए कार्य का निर्वहन करेंगे।अपर कलेक्टर  जितेन्द्र कुर्रे अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी कांकेर को तहसील कांकेर, चारामा, नरहरपुर, सरोना, भानुप्रतापपुर एवं दुर्गूकोंदल के राजस्व प्रकरण छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता के तहत् प्रस्तुत अपील (धारा 170 ख के अपील को छोड़कर) पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन, प्रकरणों मद परिवर्तन, संबंधी प्रकरणों का निराकरण एवं छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के अंतर्गत प्रस्तुत अपील पुनरीक्षण प्रकरणों का निराकरण का दायित्व सौंपा गया है। प्रभारी अधिकारी के रूप में भू-अर्जन, खनिज शाखा, उद्योग विभाग, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला भाड़ा नियंत्रण अधिकारी, जनशिकायत निवारण प्रकोष्ठ, जिला विभागीय जांच शाखा, कोष लेखा पेंशन, पेंशन प्रकरण, विकास शाखा, विविध शाखा, वेब इन्फॉर्मेशन मैनेजर, जेल, नगर सेना, विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड, जनगणना, विवाह अधिकारी, प्रभारी अधिकारी वारिसान प्रमाण-पत्र, सहायक अधीक्षक, सामान्य, निरीक्षण, व्यवहारवाद, समय-सीमा अंकित पत्रों का निराकरण, ई-जनचौपाल से प्राप्त आवेदन पत्रों में टीप अंकित करना, ई-जनचौपाल में प्राप्त आवेदन पत्रों पर कार्यवाही, नोडल अधिकारी विभागीय बैठक, वीडियो कॉन्फ्रेंस, लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा नोडल अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय अधिकारी (जिला पंचायत को छोड़कर), वन अधिकार पट्टा वास्तविक कब्जा के पुष्टि कर प्रतिवेदन कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करना, प्रस्तुतकार शाखा (रीडर टू कलेक्टर शाखा, कलेक्टर की ओर से जाति प्रमाण पत्रों का सत्यापन, शपथ पत्रों पर हस्ताक्षर), नगरीय प्रशासन एवं विकास, नगरपालिका, नगर पंचायत, जिला शहरी विकास अभिकरण, मोबाईल टॉवर निर्माण एण्ड 4जी कवरेज, प्रधानमंत्री गतिशक्ति कार्यक्रम, नक्सल प्रभावितों के योजनाओं की मॉनिटरिंग एवं विकास, मालिक मकबूजा प्रकोष्ठ एवं कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गए कार्य की जिम्मेदारी दी गई है। अपर कलेक्टर अंतागढ़   अंजोर सिंह पैकरा अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी अंतागढ़ को तहसील पखांजूर, बांदे, कोयलीबेड़ा, अंतागढ़ एवं आमाबेड़ा के राजस्व प्रकरण छ.ग. भू-राजस्व संहिता के तहत प्रस्तुत अपील (धारा 170 ख के अपील को छोड़कर) पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन, प्रकरणों मद परिवर्तन, संबंधी प्रकरणों का निराकरण एवं छ.ग. पंचायत राज अधिनियम 1993 के अंतर्गत प्रस्तुत अपील, पुनरीक्षण प्रकरणों का निराकरण आदि दायित्व सौंपा गया है। अपर कलेक्टर कांकेर  अरूण कुमार वर्मा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को उप जिला निर्वाचन अधिकारी सामान्य एवं स्थानीय के अलावा प्रभारी अधिकारी के रूप में जिला कार्यालय के व्यय के देयकों की स्वीकृति (50000 रूपए तक) का अधिकार, जिला कार्यालय के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों के अवकाश एवं अग्रिम, चिकित्सा व्यय, यात्रा भत्ता संबंधी सम्पूर्ण अधिकार प्रत्यायोजित किया जाता है। (नीतिगत निर्णय को छोड़कर) तृतीय श्रेणी कार्यपालिक अधिकारी, कर्मचारियों के 01 माह तक अर्जित अवकाश स्वीकृति का अधिकार तथा उससे ऊपर के अवकाश प्रकरण स्वीकृति हेतु कलेक्टर को प्रस्तुत किए जाएंगे। इसके अलावा वित्त एवं स्थापना शाखा, राजस्व शाखा, राजस्व लेखा शाखा, राजस्व मुहर्रिर शाखा, राहत, पुर्नवास शाखा, भू-अभिलेख शाखा, भू-अभिलेखागार (हिन्दी, अंग्रेजी अभिलेख कोष्ठ), भू-व्यपवर्तन, परिवर्तित भूमि शाखा, राष्ट्रीय भू-अभिलेख आधुनिकीकरण, स्वामित्व योजना, असर्वेक्षित ग्रामों का सर्वेक्षण, नजारत, सांख्यिकी शाखा, लायसेंस, पासपोर्ट शाखा, आबकारी, जिला सत्कार अधिकारी, खेल विभाग एवं कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये दायित्व दिया गया है। डिप्टी कलेक्टर   टीकाराम देवांगन कार्यपालिक दण्डाधिकारी (रा.) अनुविभागीय दण्डाधिकारी पखांजूर को अनुभाग क्षेत्रान्तर्गत भाड़ा नियंत्रण अधिकारी तथा रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट, स्वामित्व अधिकारी की समाप्ति अधिनियम 1950 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति का भुगतान, ऋण विमुक्ति अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण का निपटारा, असिस्टेंट कंस्ट्रेंडियन ऑफ इव्हाक्यू प्रापर्टीज, भारतीय स्टाम्प एक्ट की धारा 2 (9) (ब) अधिसूचना क्रमांक 393 सी.आर./89/आठ दिनॉक 14 जून 1943 के अंतर्गत कलेक्ट्रेट ऑफ स्टाम्पस के कृत्य, शस्त्र अधिनियम धारा 4 के अंतर्गत अनुसूची 2 के खाना क्रमांक 4 दर्शाये अनुसार शस्त्र अनुज्ञप्ति क्रमांक प्प्प् (ख) प्प्प् (ग) प्प्प् (घ) प्प्प् (ड.) की स्वीकृति एवं नवीनीकरण, अपने क्षेत्र की फसल संरक्षण अनुज्ञप्तियों की स्वीकृति एवं नवीनीकरण, भू-अर्जन अधिकारी, पखांजूर अनुविभाग, सत्कार अधिकारी अनुविभाग स्तर, छत्तीसगढ लोक परिसर बेदखली अधिनियम 1974 के अंतर्गत सक्षम अधिकारी, अपने अनुविभाग की विकास एवं कृषि योजनाओं का पर्यवेक्षण, जनसंपर्क, स्थानीय विकास तथा आदिम जाति योजनाओं के समस्त कार्यों का पर्यवेक्षण तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम के क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण, रोस्टर के अनुसार तहसीलदार, नायब तहसीलदार के न्यायालय, थाना तथा अन्य कार्यालयों का निरीक्षण तथा कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गए कार्य। डिप्टी कलेक्टर  रानू मैथ्यूज कार्यपालिक दण्डाधिकारी को प्रभारी अधिकारी समाज कल्याण, कौशल विकास, खादी ग्रामोद्योग, अधिक अन्न उपजाऊ शाखा, जिला परिवहन विभाग, लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, हाऊसिंग बोर्ड, नोडल अधिकारी एफसीए संबंधित समन्वय, उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा (आईटीआई, पॉलिटेक्निक और पीजी कॉलेज), नोडल अधिकारी चिकित्सा महाविद्यालय तथा कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये कार्य की जिम्मेदारी सौंपी गई है। डिप्टी कलेक्टर   मनीष देव साहू कार्यपालिक दण्डाधिकारी को जिला नजूल अधिकारी तथा प्रभारी अधिकारी के रूप में नजूल नवकरण शाखा, खाद्य शाखा, नागरिक आपूर्ति निगम, मार्कफेड, सहकारिता, जनसूचना अधिकारी कार्यालय कलेक्टर कांकेर, लोक सेवा गारण्टी अधिनियम, प्रपत्र शाखा, अल्प बचत शाखा, अल्पसंख्यक शाखा, मुख्य प्रतिलिपिकार शाखा, वक्फबोर्ड शाखा, जवाहर नवोदय विद्यालय, केन्द्रीय विद्यालय, चिप्स, लोक सेवा केन्द्र, बीस सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण एवं कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गए कार्य। इसी प्रकार डिप्टी कलेक्टर सुश्री आस्था बोरकर कार्यपालिक दण्डाधिकारी को वरिष्ठ लिपिक शाखा 01, 02, एवं 03, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, चिटफंड शाखा, आवक जावक शाखा, पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग, पर्यटन मण्डल, श्रीराम वनगमन परिपथ, सैनिक कल्याण तथा कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे कार्य की दायित्व सौंपा गया है।

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 08.जिला पंचायत में संविदा पदों पर भर्ती हेतु पात्र-अपात्र की सूची जारी।

—जिला पंचायत कार्यालय कांकेर अंतर्गत रिक्त संविदा पदों पर भर्ती हेतु विकासखण्ड परियोजना प्रबंधक के 01 पद, लेखापाल के 02, लेखा सह एमआईएस सहायक के 01 पद एवं भृत्य 01 पद के पात्र-अपात्र सूची जिले की वेबसाइट में अपलोड की गई है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने जानकारी दी है कि उक्त जारी सूची में भृत्य (1 पद) हेतु जारी सूची को अपरिहार्य कारणों से निरस्त किया गया है। शेष सूची यथावत रहेगी, भृत्य हेतु सूची पुनः अपलोड की जाएगी, जिसकी सूचना जिले की वेबसाइट www.kanker.gov.in हेतु के माध्यम से दी जाएगी। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी जिले के वेबसाइट का समय-समय पर किसी भी अद्यतन जानकारी हेतु अवलोकन करते रहे डाक या किसी भी अन्य माध्यम से सूचना नहीं दी जाएगी।

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09.आईटीआई भानुप्रतापपुर और दुर्गूकोंदल में प्रवेश हेतु 25 जून तक आवेदन आमंत्रित।

—जिले में संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था भानुप्रतापपुर में सत्र अगस्त 2025-26 एवं 2025-27 में प्रवेश हेतु व्यवसाय विद्युतकार, कोपा, फिटर, वेल्डर तथा मैकेनिक डीजल एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था दुर्गूकोंदल में सत्र अगस्त 2025-26 व्यवसाय कोपा में प्रशिक्षण हेतु संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण के विभागीय वेबसाइट cgiti.admissions.nic.in में ऑनलाईन आवेदन 25 जून तक आमंत्रित किया गया है। इच्छुक आवेदक अपना पंजीयन एवं प्रवेश हेतु व्यवसाय का चयन कर सकते हैं। आवेदकों के पंजीयन के लिए वेबसाइट पर यूजर मैन्युअल दिया गया है जिसका अवलोकन किया जा सकता है।

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10.भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर जिला भाजपा कार्यालय कांकेर में आयोजित कार्यक्रम में विधायक आशा राम नेताम ने शिरकत की वे यहां उनके चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके योगदान पर संबोधित किया।

 

—-शुभ रात्रि ——— 

 

टीप — खबर लिखे जाने अभी तक हमारे पास किसी अप्रिय घटना दुर्घटना की खबर नहीं है।🙏
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